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सेफ होंगी गाड़ियां! केंद्र सरकार ने किए मोटर वाहन अधिनियम के तकनीकी मानकों में संशोधन, 2027 से अनिवार्य होगा 'एंटी-थेफ्ट इमोबिलाइज़र'

सेफ होंगी गाड़ियां! केंद्र सरकार ने किए मोटर वाहन अधिनियम के तकनीकी मानकों में संशोधन, 2027 से अनिवार्य होगा 'एंटी-थेफ्ट इमोबिलाइज़र' सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन सुरक्षा को लेकर नए तकनीकी मानक अधिसूचित किए हैं। इसके तहत 1 अक्टूबर 2027 से M1 श्रेणी के यात्री वाहनों में 'एंटी-थेफ्ट इमोबिलाइज़र' लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही क्रैश टेस्ट, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और इवेंट डेटा रिकॉर्डर के नए नियम 2032 तक चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे।
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