गंदगी एवं आरएमए ट्रेड लाईसेंस की शर्तो के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई : 3 रेस्टोरेंट एवं दुकानें सील, रश्मि कांकरिया ने कहा- नोटिस देने के बाद भी लाईसेंस नवीनीकरण नहीं कराया
नियमानुसार विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी
दा रॉयल फोर्ट कैफे, ’ब्लू हर्ज टी कैफे, जायका टेक अबे को तीस दिनों के लिए सीज किया गया।
जयपुर। रेस्टोरेंट एवं दुकानों पर गंदगी एवं आरएमए ट्रेड लाईसेंस की शर्तो का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम जयपुर ग्रेटर ने कार्रवाई करते हुए तीन प्रतिष्ठानों को सीज कर दिया। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया ने बताया कि मालवीय नगर जोन में संचालित रेस्टोरेन्ट को बार-बार नोटिस देने के बाद भी लाईसेंस नवीनीकरण नहीं करवाने की पालना को लेकर यह कार्रवाई की गई है।
दा रॉयल फोर्ट कैफे, ’ब्लू हर्ज टी कैफे, जायका टेक अबे को तीस दिनों के लिए सीज किया गया। उन्होंने बताया कि निगम ग्रेटर जयपुर सीमा क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, कैटीन, मिठाई की दुकान, खान पान की दुकानों या आईसक्रीम फैक्ट्रीयों पर संचालन आरएमए ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करके ही किया जाए अन्यथा नियमानुसार विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

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