पंचायत चुनाव में नामांकन में वाहन और लोगों की लिमिट : विजय जुलूस पर रोक, 2 महीने से अधिक समय तक लागू रहेगी आचार संहिता
सरपंच पद के लिए अधिकतम एक गाडी लाने की अनुमति
जयपुर। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच चुनाव मतपेटी से तथा जिला परिषद व पंचायत समिति के वार्डों का चुनाव ईवीएम से होंगे। अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपुतली-बहरोड़, फलोदी, सवाईमाधोपुर और सिरोही में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की मशीनों और बालोतरा, बाड़मेर, डीडवाना-कुचामन, पाली, नागौर और जालौर में राजस्थान स्वामित्व की इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड निर्मित मशीनों से चुनाव होंगे। हनुमानगढ़, झुंझुंनू, सीकर, चूरू, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सलूम्बर, अजमेर, टोंक, बीकानेर, ब्यावर, प्रतापगढ़, राजसमंद और डूंगरपुर में मध्यप्रदेश स्वामित्व की इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मशीनों से चुनाव होगा।
नामांकन भरते समय प्रत्याशी सहित पांच लोग ही अनुमत होंगे। नामांकन के दौरान प्रत्याशी को रैली आयोजन की अनुमति नहीं होगी। रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय के 100 मीटर सीमा में प्रत्याशी को जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम तीन, पंचायत समिति सदस्य के लिए अधिकतम दो और सरपंच पद के लिए अधिकतम एक गाडी लाने की अनुमति होगी। साथ ही सभी प्रत्याशियों के परिणाम के बाद विजय जूलूस पर रोक रहेगी।
दो महीने से अधिक समय तक लागू रहेगी आचार संहिता
चुनाव प्रक्रिया घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है तो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने यानि दो महीने से अधिक समय तक प्रभावी रहेगी। पूर्व में जारी कार्य प्रभावित नहीं होंगे। नए टेंडर, नई योजना, नए विकास कार्य और नए वर्क आॅर्डर पर प्रतिबंध रहेगा। संबंधित पंचायत क्षेत्रों में ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक रहेगी। चुनाव कार्य में लगे कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और चुनावी ड्यूटी में लापरवाही पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

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