नाहरगढ़ के संजय शर्मा म्यूजियम पर NGT ने खारिज की पर्यावरण याचिका, संयुक्त समिति की जांच में नाला अतिक्रमण और पर्यावरणीय उल्लंघन की पुष्टि नहीं
भूमि विवाद को सक्षम न्यायालय का विषय बताया
जयपुर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल ने जयपुर के नाहरगढ़ क्षेत्र स्थित संजय शर्मा म्यूजियम एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े पर्यावरण मामले में दायर याचिका खारिज कर दी। मूल आवेदन संख्या 152/2025 (CZ) में प्राकृतिक नाले पर कथित अतिक्रमण, जल प्रवाह में रुकावट, अनधिकृत निर्माण और पर्यावरणीय उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे।
मामले की सुनवाई न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति शेओ कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान गठित संयुक्त समिति ने 18 मई 2026 को मौके का निरीक्षण कर राजस्व, भूमि आवंटन सहित संबंधित रिकॉर्ड की जांच की। समिति को संस्थान की सीमा में कोई प्राकृतिक नाला नहीं मिला, जबकि सीमा से सटा पक्का नाला मिला। उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर नाले, सरकारी भूमि, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य या उसके ईको-सेंसिटिव जोन पर अतिक्रमण की पुष्टि नहीं हो सकी। NGT ने कहा कि भूमि स्वामित्व, आवंटन और सीमांकन जैसे मुद्दे सक्षम सिविल या राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अधिकरण ने पर्यावरणीय उल्लंघन स्थापित नहीं होने पर याचिका को गुण-दोष से रहित मानते हुए खारिज कर दिया।

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