राजस्थान में 15 नवंबर तक होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, हाईकोर्ट में सरकार का शपथ पत्र
5 अगस्त तक ओबीसी आरक्षण को लेकर रिपोर्ट पेश
जयपुर। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर तारीख तय हो गई है। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि अदालती आदेश की पालना में गत 19 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन, पंचायत राज सचिव जोगाराम, ओबीसी आयोग के सचिव अशोक जैन और स्टेट इलेक्शन कमीशन के सचिव राजेश कुमार वर्मा शामिल हुए। बैठक में ओबीसी आयोग की ओर से आश्वस्त किया गया कि उनकी ओर से 5 अगस्त तक ओबीसी आरक्षण को लेकर रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी।
वहीं स्वायत्त शासन सचिव और पंचायत राज सचिव की ओर से बताया गया कि ओबीसी आयोग से रिपोर्ट मिलने के 10 दिन के भीतर वार्डो की लॉटरी निकाल दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि यदि उन्हें आरक्षण का वर्गीकरण कर समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे तो उनकी ओर से 15 नवंबर तक पंचायत और निकायों के चुनाव आयोजित कर दिए जाएंगे। जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

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