Pension Update 2025 : सरकार ने पेंशन नियमों में किया संशोधन, पारिवारिक पेंशन की पात्रता में बड़ा बदलाव
अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
राजस्थान सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन करते हुए पारिवारिक पेंशन की पात्रता में किया बदलाव। अब बेटा या बेटी की शादी या ₹12,500 से अधिक मासिक आय होने पर वे पेंशन के हकदार नहीं रहेंगे। हर छह माह में वैवाहिक स्थिति और प्रतिवर्ष आय का प्रमाण देना होगा। दिव्यांग संतानों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन करते हुए पारिवारिक पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण शर्तों में बदलाव किया है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब बेटा या बेटी विवाह होने की तिथि से या 12,500 रुपए मासिक आय से अधिक कमाने पर पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाएंगे। उन्हें हर छह माह में वैवाहिक स्थिति का और प्रतिवर्ष आय का प्रमाण पत्र देना होगा।संशोधन के अनुसार मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग पुत्र या पुत्री के मामले में विवाह का उनके पेंशन अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ऐसे दिव्यांग लाभार्थी तब तक पात्र रहेंगे जब तक उनकी मासिक आय 8,850 रुपए और उस पर देय महंगाई राहत की राशि से अधिक नहीं हो जाती। वित्त विभाग ने यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह अधिसूचना शासन सचिव (वित्त) नवीन जैन ने जारी की हैं। यह संशोधन राज्य के हजारों पेंशनधारकों और उनके परिवारों से संबंधित मामलों को सीधे प्रभावित करेगा।

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