Temple Funds
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Read More... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : मंदिर का धन केवल भगवान का, कोर्ट ने कहा- इसका इस्तेमाल बैंक बचाने में नहीं किया जा सकता
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By Jaipur KD
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर का धन भगवान का है और इसका उपयोग खस्ताहाल बैंकों को बचाने में नहीं किया जा सकता। कोर्ट केरल के सहकारी बैंकों की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें वे तिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोम की जमा राशि लौटाने के हाईकोर्ट आदेश को चुनौती दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएँ खारिज कीं और राशि वापसी के लिए समय बढ़ाने हेतु हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी। 