ACB की कार्रवाई: राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर का कनिष्ठ सहायक एवं प्राईवेट व्यक्ति को 1 लाख 90 हजार रुपये की रिश्वत लेते ट्रेप
नर्सिंग कॉलेज की मान्यता, सीट आवंटन तथा निरीक्षण में शिथिलता के नाम पर हो रहा था रिश्वत का खेल
जयपुर। एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुये नन्द किशोर शर्मा कनिष्ठ सहायक, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर को बंशीलाल गुर्जर ( प्राईवेट व्यक्ति) से 1 लाख 90 हजार रूपये की रिश्वत का लेन-देन करने पर गिरफ्तार किया है।
जयपुर। एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुये नन्द किशोर शर्मा कनिष्ठ सहायक, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर को बंशीलाल गुर्जर ( प्राईवेट व्यक्ति) से 1 लाख 90 हजार रूपये की रिश्वत का लेन-देन करने पर गिरफ्तार किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी. बी. मुख्यालय को एक सूत्र सूचना इस आशय की मिली कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अधिकारी / कर्मचारी नर्सिंग कॉलेज की मान्यता सीट आवंटन तथा निरीक्षण में शिथिलता के नाम पर मोटी रकम रिश्वत लेन-देन कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं।इस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए नन्द किशोर शर्मा पुत्र बंशीधर शर्मा निवासी मकान नं० 174, गोविन्दपुरा, मुरलीमनोहर जी का मंदिर, कालवाड़ रोड़, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर को बंशीलाल गुर्जर पुत्र शतेजाराम गुर्जर निवासी भैरू करेडा, तहसील व थाना करेडा, जिला भीलवाड़ा (प्राईवेट व्यक्ति) से 1 लाख 90 हजार रूपये की रिश्वत राशि का लेन-देन करने पर गिरफ्तार किया गया है।
एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एम. एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। विदित रहे कि रिश्वत लेना तो अपराध है ही, रिश्वत देना भी उतना ही गंभीर अपराध है। लेकिन यदि रिश्वत जबरदस्ती ली गई हो तो एक सप्ताह के भीतर ए.सी.बी. या समकक्ष भ्रष्टाचार निरोधी संगठन को रिश्वत लेने वाले के विरूद्ध साक्ष्य सहित सूचित किया जाता है तो रिश्वत देने वाले को क्षम्य माना जा सकता है।
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