नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास
5000 रुपए जुमार्ना
शहर के पोक्सो क्रम संख्या 3 न्यायालय ने शुक्रवार को छेड़छाड़ के 2 साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । न्यायालय ने आरोपी पर 5000 का जुमार्ना भी लगाया है।
कोटा। शहर के पोक्सो क्रम संख्या 3 न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के 2 साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । न्यायालय ने आरोपी पर 5000 का जुमार्ना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना दादावाड़ी में 13 नवंबर 2020 को आरोपी राहुल महावर उम्र 24 साल पुत्र रामरतन निवासी बालाकुंड ,दादाबाड़ी के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था । रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी 11 वर्षीय पुत्री 12 नवंबर को बिजली का बल्ब लेने के लिए किराने की दुकान पर गई थी ,जहां पहले से राहुल महावर खड़ा हुआ था । बालिका बिजली का बल्ब लेने के बाद वापस घर आने लगी तो आरोपी ने उसे रोक लिया । उसके साथ छेड़छाड़ की। किसी तरह से उसकी पुत्री उसके चंगुल से छूट कर घर आई और उसने आपबीती सुनाई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया तथा अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में चालान पेश किया था । ट्रायल के द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 8 गवाहों के बयान कराए गए। न्यायाधीश ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास तथा रुपए 5000 के अर्थदंड से दंडित किया है ।
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