मतदान दिवस पर नहीं कटेगा वेतन, मिलेगा अवकाश
कार्यालयों एवं कार्य स्थलों में अवकाश रहेगा
इन तिथियों को मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख के अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मंजूर करने की व्यवस्था की है।
जयपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में मतदान दिवस पर सभी कामगारों के लिए निजी, औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि राजस्थान सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान के लिए 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा द्वितीय चरण के लिए शेष 13 लोकसभा क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों एवं कार्य स्थलों में अवकाश रहेगा, ताकि इन तिथियों को मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख के अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मंजूर करने की व्यवस्था की है।
इसमें किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित व्यक्ति जो लोकसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने के हकदार है उन्हें मतदान के दिन अवकाश दिया जाएगा। अवकाश मंजूर करने की स्थिति में किसी भी ऐसे कामगार की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। यह प्रावधान ऐसे मतदाताओं के लिए लागू नहीं होंगे, जिनके कार्य से अनुपस्थिति के कारण उस नियोजन के संबंध में, जिसमें वह कार्यरत है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों एवं उपक्रमों के अधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत करा दिया गया है।
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