अफीम तस्कर को सात वर्ष का कठोर कारावास

50,000रुपए जुमार्ना

अफीम तस्कर को सात वर्ष का कठोर कारावास

तलाशी लेने पर 600 ग्राम अफीम बरामद हुई।

कोटा। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश अरूण कुमार बेरीवाल ने अफीम तस्करी के आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए जुर्माना की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 21 अप्रैल 2019 को थाना जीआरपी कोटा ने प्लेटफार्म नंबर एक कोटा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी नंबर 18245 बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से एक शख्स को डिटेन किया। शख्स से  नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नारायणलाल पुत्र मोहनलाल निवासी सेमलीशकंर थाना शामगढ़ जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश का निवासी बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से शुद्ध वजन 600 ग्राम अफीम बरामद हुई जिसको जब्त कर पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी नारायणलाल के विरुद्ध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट  में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में  12 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और कुल 37 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी नारायणलाल को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना की सजा से दंडित किया।

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