महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण को लेकर गंभीर सरकार

महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण को लेकर गंभीर सरकार

सहकारिता विभाग में महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए  विभागीय महिला उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति का पुनर्गठन किया गया है।

जयपुर। सहकारिता विभाग में महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए विभागीय महिला उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति का पुनर्गठन किया गया है।

छह सदस्यीय समिति में शोभिता शर्मा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (सी. स्केल), अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) कृति शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार (महिला प्रकोष्ठ) फौजिया खान, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार (नियम) संघमित्रा जैन, सहायक रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार (विधानसभा) सदस्य सचिव पदेन सदस्य, तकनीकी सहायक, (रजिस्ट्रार) संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) को शामिल किया गया है। समिति का रिकॉर्ड संधारण सदस्य सचिव संघमित्रा जैन रजिस्ट्रार की देखरेख में किया जाएगा एवं गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। समिति कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अध्याय 02 के बिन्दु 02 (ग) के अनुसार गैर सरकारी संगठनों या संगमों से एक सदस्य, जो महिलाओं के मामलों के लिए प्रतिबद्ध है या लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित विवाद्यको से परिचित व्यक्ति हैं. के मनोनयन हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

Post Comment

Comment List

Latest News