ओबीसी को पुलिस सेवा में मिलने वाली 5 साल की छूट का प्रावधान खत्म, भजन लाल सरकार का फैसला
मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने पुलिस सेवा में ओबीसी को मिलने वाली 5 साल की छूट के प्रावधान को खत्म कर दिया है। इसके लिए कार्मिक विभाग ने राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है।
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने पुलिस सेवा में ओबीसी को मिलने वाली 5 साल की छूट के प्रावधान को खत्म कर दिया है। इसके लिए कार्मिक विभाग ने राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल की ओर से अधिसूचित किया गया है।
संशोधन का नाम राजस्थान पुलिस सेवा (संशोधन) नियम, 2024 होगा और यह 16 अप्रैल 2021 से प्रभावी माना जाएगा। राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 11 के उप-नियम (1) में (xvii) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में अपरिवर्तित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट को खत्म किया गया है। इसे 16 अप्रैल 2021 से प्रभावी माना जाएगा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक हरीश चौधरी ने इस आदेश को लेकर एक्स पर लिखा कि राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाले पाँच वर्ष की शिथिलता के नियम को ख़त्म कर सरकार ने एक बार फिर अपनी राजशाही सोच को दर्शाया है। क्या अब भी हम चुप रहे? नहीं, नहीं, नहीं। सरकार के हर अन्याय के विरुद्ध हम सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे।
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