नियम विरुद्ध नेशनल हाइवे और स्कूल के पास शराब की दुकानें कर दी आवंटित
शराब की दुकानों से एमआरपी से अधिक मनमर्जी से रूपए वसूले जा रहे
डाबी क्षेत्र में निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर करौंदी, धनेश्वर व डाबी के चमन चौराहा पर कुछ दूरी पर ही आबकारी विभाग ने शराब ठेकेदार से सांठगांठ कर शराब की दुकान के लाइसेंस आवंटित कर दिए।
डाबी। क्षेत्र में निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर करौंदी, धनेश्वर व डाबी के चमन चौराहा पर कुछ दूरी पर ही आबकारी विभाग ने शराब ठेकेदार से सांठगांठ कर शराब की दुकान के लाइसेंस आवंटित कर दिए। इसी तरह डाबी के उच्च माध्यमिक विद्यालय से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के बीच दो शराब की दुकानों को लाइसेंस आवंटित कर रखें है। जो नियम विरुद्ध है। आबकारी विभाग के नियमानुसार स्कूल तथा फोरलेन से 220 मीटर तक शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती है, लेकिन नियमों को धत्ता बताकर शराब की दुकानों के लाइसेंस आवंटित कर दिया है। इतना ही नहीं क्षेत्र के धनेश्वर, डाबी, बुधपुरा राजपुरा गणेशपुरा ब डोरा गांव के शराब ठेकेदारों से आबकारी विभाग की सांठगांठ के चलते नियम विरुद्ध प्रत्येक दुकान मेंं खिड़की लगाकर हर समय शराब बेचने की खुली छूट दे रखी है। बूंदी आबकारी विभाग की मिलीभगत से किसी भी शराब की दुकान पर रेट लिस्ट लगी हुई नहीं होने से मनमर्जी के पैसे वसूल कर रहे है। लोगों से जैसे आईबी के क्वार्टर की प्रिंट रेट 150 रुपए है, उसके 200 उसे ले रहे, नंबर वन व्हिस्की के क्वाटर की प्रिंट 140 रुपए हैं उसके 200 रुपए व आर एस के क्वार्टर के 170 की प्रिंट है, उसके 220 तथा टर्बो व किंगफिशर बियर की 135 रुपए प्रिंट रेट है उसके 180 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इस ओवर रेट के बारे में कई बार बूंदी की आबकारी अधिकारी को लिखित और मौखिक शिकायत किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
इनका कहना है
शराब की दुकान की खिड़की खोल कर शराब बेचने व फोरलेन तथा स्कूल से 220 मीटर तक शराब की दुकान खोलने तथा अंकित मूल्य से अधिक राशि लेने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दुकान का गलत तरीके से लापरवाही से लाइसेंस जारी किया उसकी भी जांच होगी।
-सुनीता डागा,अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, कोटा जोन
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