आईसीटी ने हसीना के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, अदालत के समक्ष होने के दिए निर्देश
18 नवंबर तक अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है
मुख्य अभियोजक अधिवक्ता मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने पहले दिन हसीना की गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन किया।
ढाका। बंगलादेश में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जुलाई-अगस्त में हुए जन विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आईसीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता वाली पीठ में आज पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे सुनवाई शुरू हुई।
मुख्य अभियोजक अधिवक्ता मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने पहले दिन हसीना की गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन किया। न्यायमूर्ति मजूमदार के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों के न्यायाधिकरण ने अभियोजन पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।
आईसीटी के मुख्य अभियोजक एडवोकेट मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा कि न्यायाधिकरण ने आदेश पारित करते हुए हसीना को गिरफ्तार करने और उसके बाद 18 नवंबर तक अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है।
उन्होंने बताया कि न्यायाधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हसीना समेत 45 लोगों को 18 नवंबर तक गिरफ्तार करने के बाद न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया जाए।
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