तेजस्वी सूर्या के खिलाफ जांच पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

यह जानकारी एक किसान की मौत के संबंध में दी गई है

तेजस्वी सूर्या के खिलाफ जांच पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि प्रथम दृष्ट्या पोस्ट ने समूहों के बीच दुश्मनी नहीं फैलाई है।

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के मामले में सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में भारतीय जनता पार्टी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हावेरी पुलिस द्वारा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच पर अंतरिक रोक लगा दी। इसमें कथित तौर पर सोशल मीडिया पोस्ट में झूठी सूचना प्रसारित कर समूहों एवं धर्मों के बीच दुश्मनी पैदा करने का आरोप लगाया गया है। यह जानकारी एक किसान की मौत के संबंध में दी गई है।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि प्रथम दृष्ट्या पोस्ट ने समूहों के बीच दुश्मनी नहीं फैलाई है। अदालत ने भाजपा सांसद सूर्या के खिलाफ जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है और इस मामले की चार दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी। भाजपा सांसद सूर्या ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट के बाद हावेरी पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। 

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