हाईकोर्ट ने दी यात्रियों को राहत : हाईवे की खराब स्थिति में टोल वसूलना अनुचित, केवल 20 प्रतिशत टैक्स वसूलने का दिया आदेश
कि नेशनल हाईवे अगर खराब हालत में है
कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे अगर खराब हालत में है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस मार्ग पर चलने वाले लोगों से टोल टैक्स की वसूली नहीं कर सकता है।
नई दिल्ली। हाईवे की हालत यदि खराब स्थिति में है, तो वाहन चालकों से टोल-टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए। कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने इसे लेकर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पंजाब के पठानकोट से जम्मू के उधमपुर तक नेशनल हाइवे-44 पर यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने निर्माण कार्य पूरा होने तक 2 प्लाजा पर केवल 20 प्रतिशत टैक्स वसूलने का आदेश सुनाया है।
कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे अगर खराब हालत में है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस मार्ग पर चलने वाले लोगों से टोल टैक्स की वसूली नहीं कर सकता है। खराब हालत में यात्रियों से वसूली करना अनुचित है।
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