अतीक अहमद 14 बेनामी संपत्तियों पर लगाए नोटिस बोर्ड, गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
27 जुलाई, 2026 को पारित किया गया था आदेश
प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी कुर्क जमीनों की पहचान स्पष्ट करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने रविवार देर शाम प्रयागराज के भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर में कार्रवाई की। कैंट और एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जमीनों का चिन्हांकन कराया और नोटिस बोर्ड लगवाए।
पुलिस के मुताबिक, गैंगस्टर एक्ट के तहत इन जमीनों को 28 जुलाई, 2026 को ही कुर्क किया जा चुका है। अब मौके पर नोटिस बोर्ड लगाकर कुर्क संपत्तियों की पहचान स्पष्ट की जा रही है। पुलिस के अनुसार, पुलिस आयुक्त न्यायालय, प्रयागराज में सरकार बनाम अतीक अहमद (मृतक), विधिक प्रतिनिधि एवं प्रभावित व्यक्ति मदनलाल भारतीय से संबंधित मामले में 27 जुलाई, 2026 को गैंगस्टर एक्ट के तहत आदेश पारित किया गया था। इसी आदेश के अनुपालन में अगले दिन संबंधित संपत्तियों को कुर्क किया गया था।
पुलिस द्वारा जारी विवरण के अनुसार, परगना एवं तहसील सदर के भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर क्षेत्र में 14 आराजी नंबरों की जमीनें कार्रवाई के दायरे में हैं। इनमें आराजी संख्या 592, 133, 594 और 591 में दर्ज कुल रकबे के बजाय केवल एक-छठे हिस्से को कुर्क किया गया है।
पुलिस का आरोप है कि अतीक अहमद ने आपराधिक प्रभाव और भय का इस्तेमाल कर अपराध से अर्जित धन से इन जमीनों को खरीदा था। आरोप है कि कीमती जमीनों की खरीद कम कीमत पर दिखाकर उनकी रजिस्ट्री अनुसूचित समाज के व्यक्ति मदनलाल भारतीय के नाम कराई गई थी। पुलिस इन संपत्तियों को अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियां बताती है।
डीसीपी सिटी सागर जैन के मुताबिक, अपराध से अर्जित धन से संपत्ति खरीदने और उसे दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज कराने के मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। संबंधित जमीनें पहले ही कुर्क की जा चुकी हैं। रविवार को संपत्तियों का चिन्हांकन कराने और नोटिस बोर्ड लगवाने की कार्रवाई इसी क्रम में की गई।

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