विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना अपराध है? फिलहाल नोटिस जारी करने से इनकार
अर्जी की कॉपी राज्य सरकार को देने को कहा
क्या मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना अपराध है, इस पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2025 में सुनवाई करेगा
नई दिल्ली। क्या मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना अपराध है, इस पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2025 में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध न मानने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अभी नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अर्जी की कॉपी राज्य सरकार को देने को कहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे अपराध न मानते हुए दो लोगों के खिलाप्ऊ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में दर्ज केस को खत्म कर दिया था।
दो युवाओं ने लगाए थे नारे
मामले में आरोप था कि दो लोग कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के ऐथुर गांव में पिछले साल बदरिया जुम्मा मस्जिद में घुस आए और उन्होंने वहां जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही धमकी दी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को शांति से नहीं रहने देंगे। पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अभी जांच जारी ही थी कि आरोपियों ने राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 13 सितंबर को उन्हें राहत प्रदान देते मामला रद्द कर दिया।
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