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राजस्थान  जोधपुर 

आईटीओ शैलेंद्र भंडारी को अवैध संपत्ति केस में 4 साल की सजा : सीबीआई ने रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार, 27 लाख का जुर्माना भी लगाया

आईटीओ शैलेंद्र भंडारी को अवैध संपत्ति केस में 4 साल की सजा : सीबीआई ने रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार, 27 लाख का जुर्माना भी लगाया जोधपुर की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पूर्व आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें चार साल की साधारण कैद और 27 लाख रुपए जुर्माने की सुनाई सजा । 2015 में रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद जांच में यह संपत्ति आई थी सामने।
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