नीले ड्रम हत्याकांड में फैसला: मुस्कान-साहिल को फांसी की सजा, कोर्ट ने फैसले में किया महाभारत का ज्रिक
पत्नी और प्रेमी ने मिलकर उजाड़ा सौरभ का संसार
मेरठ। देशभर में चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई। दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए दोनों दोषियों को अदालत ने अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा सुनाई। अदालत ने मामले को जघन्य अपराध मानते हुए कहा कि अपराध के अनुरूप दंड मिलना चाहिए। सुनवाई के दौरान महाभारत का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि अपराधी को उसके किए की सजा देना भी धर्म का काम है। फैसले को मामले की गंभीरता के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने 30 सितंबर को मुस्कान और साहिल को हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। सजा पर फैसला सुनाने के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। जुलाई 2025 में शुरू हुए ट्रायल के दौरान करीब 13 महीने तक सुनवाई चली। इस अवधि में 126 तारीखों पर 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
मृतक सौरभ राजपूत के परिजनों ने अदालत से दोनों दोषियों को फांसी देने की मांग की थी। सौरभ के भाई राहुल ने कहा था कि परिवार को शुरू से न्याय मिलने की उम्मीद थी और उनकी मांग थी कि दोषियों को उनके अपराध की कड़ी सजा मिले। यह मामला तब सुर्खियों में आया, जब सौरभ राजपूत का शव उसके घर में नीले ड्रम के भीतर मिला था। आरोप था कि पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की हत्या कर शव ड्रम में छिपा दिया। पुलिस ने 19 मार्च 2025 को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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