Rajasthan High Court strict on medical report
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राजस्थान होईकोर्ट का बड़ा फैसला : हाथ से लिखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर रोक, डिजिटल सॉफ्टवेयर लगाने के निर्देश जारी

राजस्थान होईकोर्ट का बड़ा फैसला : हाथ से लिखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर रोक, डिजिटल सॉफ्टवेयर लगाने के निर्देश जारी राजस्थान हाईकोर्ट ने हाथ से लिखी मेडिको-लीगल व पोस्टमार्टम रिपोर्टों पर कड़ा रुख अपनाते हुए 1 फरवरी 2026 से इन्हें पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे दस्तावेज न्याय प्रक्रिया में गंभीर बाधा हैं। आदेश के उल्लंघन पर जांच अधिकारी, थाना प्रभारी और जिला पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।
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