राजस्थान होईकोर्ट का बड़ा फैसला : हाथ से लिखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर रोक, डिजिटल सॉफ्टवेयर लगाने के निर्देश जारी
हाथ-लिखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर रोक
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाथ से लिखी मेडिको-लीगल व पोस्टमार्टम रिपोर्टों पर कड़ा रुख अपनाते हुए 1 फरवरी 2026 से इन्हें पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे दस्तावेज न्याय प्रक्रिया में गंभीर बाधा हैं। आदेश के उल्लंघन पर जांच अधिकारी, थाना प्रभारी और जिला पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपठनीय मेडिको-लीगल रिपोर्टों को न्याय प्रक्रिया में गंभीर बाधा बताते हुए सख्त कदम उठाया है और हाथ से लिखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर रोक लगा दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने जारी आदेश में कहा है कि, 1 फरवरी 2026 के बाद से राज्य मे किसी भी परिस्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिको-लीगल रिपोर्ट और अन्य चिकित्सकीय कानूनी दस्तावेज हाथ लिखे नहीं होने चाहिए और यदि ऐसा होता है तो उसे कोर्ट में मान्य नहीं किया जाएगा।
इसके साथ ही उस मामले के लिए संबंधित जांच अधिकारी, थाना प्रभारी, जिला पुलिस अधीक्षक तथा जयपुर व जोधपुर पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। बता दें कि, न्यायाधीश रवि चिरानिया की एकल पीठ ने एक हत्या के मामले में इस तरह का फैसला सुनाया।

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