सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के लिए 1 अक्टूबर से आधार बायोमेट्रिक जरूरी, सरकार ने जारी किया नया नियम
अपात्र कनेक्शन पर रोक ही लक्ष्य
जयपुर। सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग को लेकर 1 अक्टूबर से नया नियम लागू होगा। इसके तहत उपभोक्ताओं को निर्धारित खुदरा मूल्य पर सब्सिडी के साथ रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करना जरूरी होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार देश में 27.43 करोड़ यानी 89.9 प्रतिशत घरेलू एलपीजी उपभोक्ता पहले ही अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करा चुके हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को दोबारा कोई प्रक्रिया नहीं करनी होगी और उनकी रिफिल पहले की तरह जारी रहेगी। जिन उपभोक्ताओं का प्रमाणीकरण अभी पूरा नहीं हुआ है, वे इसे सिलेंडर की डिलीवरी के समय, गैस एजेंसी पर या संबंधित तेल विपणन कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से इसे पूरा कर सकते हैं। प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद उन्हें सब्सिडी वाले सिलेंडर बुक करने की सुविधा मिल सकेगी।
अपात्र कनेक्शन पर रोक ही लक्ष्य :
बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण से प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन को आधार प्रमाणित उपभोक्ता से जोड़ा जाएगा। इससे डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शनों की पहचान करने, सब्सिडी को पात्र परिवारों तक पहुंचाने तथा घरेलू उपयोग के सिलेंडरों के व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग की ओर डायवर्जन रोकने में मदद मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रक्रिया का उद्देश्य किसी वास्तविक और पात्र घरेलू उपभोक्ता को एलपीजी सुविधा से वंचित करना नहीं है।

Comment List