राजस्थान में महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश नियमों में संशोधन, अब मिलेगी 180 दिन की छुट्टी
क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के कर्मचारियों पर लागू
राजस्थान में सहकारी समितियों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान, जयपुर कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार मातृत्व अवकाश संबंधी नियमों में संशोधन किया गया है, जिससे अब महिला कर्मचारियों को पूर्व की तुलना में अधिक अवकाश का लाभ मिलेगा।
जयपुर। राजस्थान में सहकारी समितियों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान, जयपुर कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार मातृत्व अवकाश संबंधी नियमों में संशोधन किया गया है, जिससे अब महिला कर्मचारियों को पूर्व की तुलना में अधिक अवकाश का लाभ मिलेगा। जारी आदेश के अनुसार पहले महिला कर्मचारियों को प्रथम दो संतानों तक प्रत्येक संतान पर तीन महीने का सवैतन मातृत्व अवकाश दिया जाता था। संशोधित नियमों के तहत अब यह अवधि बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। यह बदलाव राजस्थान सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के कर्मचारियों पर लागू होगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन राजस्थान सहकारी सेवाएं नियम, 2020 के अंतर्गत किया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य कार्यरत महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवधि के दौरान अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी मानसिक दबाव के अपने शिशु और परिवार की देखभाल कर सकें। संबंधित अधिकारियों को इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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