रिजर्व पार्टी से भागे सहायक मतदान अधिकारी को किया निलंबित, बाकी पर भी कार्रवाई की तैयारी
चुनाव ड्यूटी से गायब हुआ कर्मचारी
जयपुर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के अंतर्गत जिले की 8 पंचायत समितियों में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 21 अक्टूबर को संबंधित पंचायत मुख्यालयों पर स्थित मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत संदेश नायक ने बताया कि पंचायत समिति चौमूं के रिजर्व मतदान दल के कार्मिक, जो कि सहायक मतदान अधिकारी तृतीय के पद पर नियुक्त किया गया था, 22 अक्टूबर से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हो गया। रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति चौमूं के रिजर्व मतदान दलों को चौमूं मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय राधास्वामीबाग में ठहराया गया था। जहां के एक सहायक मतदान अधिकारी तृतीय बिना किसी सूचना के चले गए।
इस कार्मिक को राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील, 1958 के नियम 13 के तहत निलंबित करते हुए उसका मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को निर्धारित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 21 अक्टूबर को भवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज से मतदान दलों की रवानगी के दौरान अनुपस्थित कार्मिकों की सूची भी तैयार की जा रही है। ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध भी शीघ्र ही नियम 17 के तहत चार्जशीट जारी कर जवाब तलब किया जाएगा। बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की जाकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 की उपधारा ए1 के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकेगा।

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