चुनाव में हथियार, जुलूस और सोशल मीडिया पर भड़काऊ प्रचार पर रोक : आगामी आदेश तक निषेधाज्ञा लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
बिना अनुमति सभा जुलूस नहीं
जयपुर। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जयपुर जिले में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश 3 अक्टूबर की मध्यरात्रि से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। यह प्रतिबंध जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र को छोड़कर जयपुर ग्रामीण तथा कोटपूतली बहरोड़ जिले के संबंधित क्षेत्रों में लागू होगा। आदेश के तहत लाइसेंसी एवं अन्य हथियारों के अलावा रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, तलवार, भाला, चाकू, गुप्ती, कटार, बरछी सहित धारदार हथियारों को लेकर चलने, प्रदर्शन करने और सार्वजनिक रूप से धारण करने पर रोक लगाई गई है।
बिना अनुमति सभा जुलूस नहीं : राजनीतिक उद्देश्य से सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, सभा, धरना, भाषण या ध्वनि प्रसारण यंत्र का इस्तेमाल संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। लाउडस्पीकर की अनुमति सुबह 6 से रात 10 बजे तक दी जा सकेगी।
सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर : फेसबुक, एक्स, वाट्सऐप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार करने पर रोक रहेगी। सार्वजनिक एवं सरकारी संपत्तियों पर नारे लिखने, पोस्टर होर्डिंग लगाने तथा बिना अनुमति निजी संपत्ति का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। मतदान केन्द्रों के आसपास चुनाव चिह्न, झंडे, पोस्टर या अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी। शुष्क दिवस पर शराब बिकी प्रतिबंधित रहेगी।

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