कार्यग्रहण में देरी पर सख्त हुई सरकार, 31 जुलाई पूर्वाह्न तक नई पोस्टिंग पर जॉइन करने के आदेश
वर्तमान पद से कार्यमुक्त करने के निर्देश
जयपुर। वित्त (राजस्व) विभाग ने राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन आदेशों की अनुपालना नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने पाया कि 10 जुलाई 2026 को जारी स्थानांतरण आदेशों के बावजूद कुछ अधिकारियों ने अब तक अपने नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यग्रहण नहीं किया है। इसे राज्यादेशों की अवहेलना और अनुशासनहीनता मानते हुए सरकार ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान पद से कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के अनुसार, सभी स्थानांतरित अधिकारियों को बिना कार्यग्रहण काल (Joining Time) का उपभोग किए 31 जुलाई 2026 पूर्वाह्न तक अपने नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसके बाद कार्यग्रहण प्रतिवेदन ई-मेल [email protected] पर भेजना अनिवार्य रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह आदेश राज्यपाल की आज्ञा से संयुक्त शासन सचिव पवन जैमन द्वारा जारी किया गया है।

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