नशे के धंधे से कमाई, अब संपत्ति पर कार्रवाई… फरार तस्कर को बड़ा झटका
बचाव में दिए दस्तावेज भी नहीं आए काम
जयपुर। मादक पदार्थ तस्करी के सप्लायर आरोपी दिनेश रेबारी द्वारा अवैध रूप से अर्जित करीब 15 लाख रुपये की संपत्ति को अरांई थाना पुलिस की प्रभावी कार्रवाई के बाद अंतिम रूप से फ्रीज कर दिया गया है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ) (2) के तहत की गई। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट में चालानशुदा अपराधियों के विरुद्ध धारा 68 (एफ) (2) में कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अजमेर हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. लालचन्द कायल तथा वृत्ताधिकारी किशनगढ़ ग्रामीण आयुष वशिष्ठ के मार्गदर्शन में अरांई थानाधिकारी उपनिरीक्षक राजमल कुमावत ने यह कार्रवाई की।
आरोपी के विरुद्ध दर्ज हैं 3 प्रकरण
आरोपी दिनेश रेबारी (28) निवासी रेबारियों की ढाणी छोटालाम्बा थाना अरांई जिला अजमेर के विरुद्ध एनडीपीएस केदो प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश हो चुका है और दोनों विचाराधीन हैं। वर्तमान में आरोपी थाना अरांई के एनडीपीएस एक्ट प्रकरण में फरार है और उसकी तलाश जारी है।
ऐसे हुई कार्रवाई
पुलिस ने नशे की तस्करी से अर्जित संपत्ति से खरीदे गए वाहन और आबादी भूमि से संबंधित दस्तावेज व अन्य रिकॉर्ड संबंधित विभागों से प्राप्त किए। अनुमोदन के बाद ई-कोर्ट पोर्टल के माध्यम से 25 सितम्बर 2026 को धारा 68 (एफ) (2) के तहत संपत्ति फ्रीज का इस्तगासा सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकारी ने 23 अक्टूबर के आदेश से आरोपी की संपत्तियां फ्रीज करने के आदेश दिए। आरोपी की ओर से बचाव में कई तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, लेकिन पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए समय पर जवाब पेश किए। आरोपी दिनेश रेबारी की दो संपत्तियों एक वैन्यू कार (करीब 8 लाख 70 हजार) तथा ग्राम छोटालाम्बा में एक प्लॉट (करीब 5 लाख 73 हजार रुपये) को फ्रीज किया गया।

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