सड़क सुरक्षा : सभी छह लेन राजमार्गों पर NH-48 मॉडल के अनुरूप लागू होगा लेन ड्राइविंग सिस्टम, 15 दिनों में बंद होंगे अनाधिकृत कट
किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं
सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग, NHAI तथा अन्य रोड ओनिंग एजेंसियों को आदेश दिया गया है कि सभी छह लेन राजमार्गों पर NH-48 मॉडल के अनुरूप लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू किया जाए। निर्देशों के अनुसार, सभी राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर अनाधिकृत कट 15 दिनों में बंद किए जाएं और उसकी अनुपालना रिपोर्ट भेजी जाए। सड़कों के डिवाइडर या मीडियन पर रेलिंग अथवा सुरक्षा जाल लगाने, सड़क किनारे की झाड़ियाँ हटाने तथा पटरी एवं गड्ढों की मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारंभ करने को कहा गया है।
जयपुर। सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग, NHAI तथा अन्य रोड ओनिंग एजेंसियों को आदेश दिया गया है कि सभी छह लेन राजमार्गों पर NH-48 मॉडल के अनुरूप लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू किया जाए। निर्देशों के अनुसार, सभी राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर अनाधिकृत कट 15 दिनों में बंद किए जाएं और उसकी अनुपालना रिपोर्ट भेजी जाए। सड़कों के डिवाइडर या मीडियन पर रेलिंग अथवा सुरक्षा जाल लगाने, सड़क किनारे की झाड़ियाँ हटाने तथा पटरी एवं गड्ढों की मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारंभ करने को कहा गया है। इसके अलावा, सभी सड़कों पर व्हाइट लाइनिंग कार्य 15 दिनों में पूर्ण करने, नियमानुसार चेतावनी बोर्ड, संकेतक एवं साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
सड़क किनारे बने अवैध ढाबे, बस स्टैंड और अनाधिकृत संरचनाएँ भी 15 दिनों में हटाने के आदेश दिए गए हैं। राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अनअटेंडेड पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए कार्ययोजना बनाने और उसे जिला कलेक्टरों के सहयोग से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जहां सर्विस लेन उपलब्ध नहीं है, वहाँ 6 माह में निर्माण योजना तैयार कर 15 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसके साथ ही ट्रक चालकों के लिए विश्राम स्थलों की समीक्षा भी 15 दिनों में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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