शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निगम ग्रेटर की अनोखी पहल : कचरा डालने वालों पर रहेगा तीसरी नजर का पहरा, वसूला जाएगा जुर्माना

सीसीटीवी कैमरे एवं हूटर सिस्टम स्थापित

शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निगम ग्रेटर की अनोखी पहल : कचरा डालने वालों पर रहेगा तीसरी नजर का पहरा, वसूला जाएगा जुर्माना

देशभर के स्वच्छ शहरों की रैकिंग निर्धारण के लिए चलाए जा रहे स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर नगर निगम जयपुर ग्रेटर में अनोखी पहल शुरू की है। इसके लिए निगम ने सात स्थानों पर आठ सीसीटीवी कैमरे लगाए है जिससे खुले में कचरा डालने वालों की मॉनिटरिंग कर उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। निगम ग्रेटर आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने बताया कि शहर को साफ एवं स्वच्छ बनाने के लिए अब सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी।

जयपुर। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से देशभर के स्वच्छ शहरों की रैकिंग निर्धारण के लिए चलाए जा रहे स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर नगर निगम जयपुर ग्रेटर में अनोखी पहल शुरू की है। इसके लिए निगम ने सात स्थानों पर आठ सीसीटीवी कैमरे लगाए है जिससे खुले में कचरा डालने वालों की मॉनिटरिंग कर उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। निगम ग्रेटर आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने बताया कि शहर को साफ एवं स्वच्छ बनाने के लिए अब सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर झोटवाड़ा जोन के वार्ड नं. 58 से इसकी शुरूआत की गई थी जिसकी सफलता के बाद जोन स्तर पर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से निगरानी की जाएगी और हूटर के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है। अभियान के लिए ऐसे स्थानों की पहचान की गई जहां पूर्व में नियमित रूप से कचरा डाला जाता था।

इन स्थानों को सुधारने के लिए सीसीटीवी कैमरे एवं हूटर सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जिनकी 24 घंटे निगरानी निगम ग्रेटर की टीम द्वारा की जा रही है। डॉ. सैनी ने बताया कि वर्तमान में कुल 07 जीवीपी पॉइंट्स पर कैमरे लगाए हैं, जिनमें झोटवाड़ा जोन वार्ड 58, सारथी मार्ग पर 2 कैमरे, मानसरोवर जोन वार्ड 82 विजय पथ पर 1 कैमरा, मुरलीपुरा जोन वार्ड 18 अरोमा होटल के पीछे 1 कैमरा, विद्याधर नगर जोन वार्ड 35 चौम पुलिया पर 1 कैमरा, जगतपुरा जोन वार्ड 113 झालाना रोड पर 1 कैमरा, मालवीय नगर जोन वार्ड 134 अन्नपूर्णा रसोई पर 1 कैमरा, मालवीय नगर जोन वार्ड 150 नारायण सिंह सर्किल पर 1 कैमरा शामिल हैं। चेतावनी के बावजूद कचरा डालने वाले दोषी व्यक्तियों से 200 से 500 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा।

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