Section 163 BNSS
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Read More... पंचायत चुनाव से पहले जयपुर में निषेधाज्ञा लागू: हथियार, सभा-जुलूस, भड़काऊ प्रचार और बिना अनुमति ध्वनि यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक
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By Jaipur NM
राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव-2026 की घोषणा के बाद जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय सिंह ने शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, बिना अनुमति सभा और भड़काऊ सामग्री पर रोक लगाई है। 