पंचायत चुनाव से पहले जयपुर में निषेधाज्ञा लागू: हथियार, सभा-जुलूस, भड़काऊ प्रचार और बिना अनुमति ध्वनि यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय सिंह ने BNSS की धारा 163 के तहत जारी किए निर्देश

पंचायत चुनाव से पहले जयपुर में निषेधाज्ञा लागू: हथियार, सभा-जुलूस, भड़काऊ प्रचार और बिना अनुमति ध्वनि यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक
राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव-2026 की घोषणा के बाद जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय सिंह ने शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, बिना अनुमति सभा और भड़काऊ सामग्री पर रोक लगाई है।

जयपुर। राजस्थान निर्वाचन आयोग की ओर से जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव-2026 का कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने तथा मतदाताओं को भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अजय सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत झोटवाड़ा, आमेर, चाकसू, कोटखावदा, सांगानेर, बस्सी और तूंगा क्षेत्रों में होने वाले पंचायत चुनावों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी, तलवार, चाकू, गंडासा, फरसा, भाला सहित अन्य प्रतिबंधित हथियार लेकर चलने और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। ड्यूटी पर तैनात पुलिस, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं मतदान दलों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सिख समुदाय को धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने तथा दिव्यांग एवं बीमार लोगों को सहारे के लिए लाठी रखने की छूट रहेगी।

बिना अनुमति सार्वजनिक सभा, धरना, भाषण और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले भाषण, नारे, पोस्टर या सोशल मीडिया पर धार्मिक, जातिगत द्वेष फैलाने वाली सामग्री के प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा।

सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर, होर्डिंग या नारे लिखने, सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन तथा चुनाव प्रचार में बिना अनुमति वाहनों पर ध्वनि यंत्र लगाने पर भी रोक होगी। धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। आदेश 4 अक्टूबर 2026 से आचार संहिता समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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