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राजस्थान  कोटा 

नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास शहर की पॉक्सो क्रम संख्या 4 अदालत ने 15 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास तथा 20000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
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