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राज्य बोर्डों को 'सुप्रीम' आदेश: 10 दिन में बताएं 12वीं की मूल्यांकन नीति, 31 जुलाई तक घोषित करें नतीजे

राज्य बोर्डों को 'सुप्रीम' आदेश: 10 दिन में बताएं 12वीं की मूल्यांकन नीति, 31 जुलाई तक घोषित करें नतीजे सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों को 12वीं की परीक्षा के परिणाम के लिए मूल्यांकन योजना 10 दिन के भीतर अधिसूचित करने का गुरुवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सभी बोर्डों को निर्देश दिया कि वे आंतरिक आकलन के आधार पर 31 जुलाई तक परीक्षाफल जारी करें।
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