Criminal Charges
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अब मनमाने ढंग से नहीं लगेगी अपराध की धाराएं, चालान से पहले साक्ष्यों की पड़ताल होगी जरूरी

अब मनमाने ढंग से नहीं लगेगी अपराध की धाराएं, चालान से पहले साक्ष्यों की पड़ताल होगी जरूरी राजस्थान पुलिस में अब चालान या अंतिम रिपोर्ट पेश करने से पहले साक्ष्यों और कानूनी धाराओं की गहन समीक्षा अनिवार्य। एडीजी क्राइम विपिन पाण्डेय ने इस संबंध में एसओपी जारी की। थानाधिकारी केस डायरी, गवाहों के बयान, मेडिकल और एफएसएल रिपोर्ट जांचेंगे।
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