कस्टम ड्यूटी बचाने के फेर में तस्करी बढ़ी
तस्करी यहां खाड़ी देशों से होती है
ऐसे में कस्टम ड्यूटी बचाने के फेर में तस्कर कभी शरीर के अंदर तो कभी सूटकेस में, मशीनों में और कई अन्य तरीकों से सोना छिपाकर लाते है, लेकिन कस्टम विभाग से बच नहीं पाते और पकड़े जाते है।
जयपुर। सोना तस्करी के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करी के मामले बढ़ रहे है। ज्यादातर सोना तस्करी यहां खाड़ी देशों से होती है, क्योंकि खाड़ी देशों में सोना पर ड्यूटी फ्री होती है, लेकिन भारत आने पर सोने पर कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। ऐसे में कस्टम ड्यूटी बचाने के फेर में तस्कर कभी शरीर के अंदर तो कभी सूटकेस में, मशीनों में और कई अन्य तरीकों से सोना छिपाकर लाते है, लेकिन कस्टम विभाग से बच नहीं पाते और पकड़े जाते है। कस्टम ड्यूटी 5 प्रतिशत बढ़ने से भी तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। कस्टम ड्यूटी जो पहले 7.5 प्रतिशत थी, वह अब बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गई है।
क्या है सोना लाने के नियम
- कस्टम नियमों के अनुसार जो यात्री विदेश जाने के बाद 6 महीने में ही वापस लौट आता है, तो उसे अपने साथ लाए गोल्ड या अन्य आइटम पर 35 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी और 2.5 प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर सेस चुकाना पड़ता है।
- 6 से 12 महीने के बीच विदेश से वापस आने पर 12.5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी और 2.5 प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगता है।
- एक साल बाद वापस आने पर सोने पर 12.5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगती है। हालांकि एक साल बाद आने पर इसमें एक राहत कस्टम की तरफ से यह दी जाती है कि जितना सोना लाया जाता है उसकी कुल वैल्यू पर पुरुष यात्री को 50 हजार रुपए की छूट और महिला यात्री को एक लाख रुपए की छूट जिसे फ्री अलाउंस कहा जाता है, दी जाती है।
कितना सोना लाने का है नियम
कस्टम के नियमानुसार एक पुरुष यात्री 50 हजार रुपए तक की सोने की ज्वैलरी फॉर्म में साथ ला सकता है। वहीं एक महिला यात्री एक लाख रुपए कीमत का सोना साथ ला सकती है। इससे ज्यादा लाने पर बिल दिखाना जरूरी है। बिल न देने पर जुर्माना लगता है।
रॉ गोल्ड लाने पर पाबंदी
कोई भी यात्री विदेश से केवल ज्वैलरी फॉर्म में ही सोना ला सकता है। रॉ गोल्ड यानी 99.50 कैरेट की शुद्धता वाला सोना, जिसमें सोने के बिस्किट, रॉड, छड़ें, बुलियन के रूप में सोना छिपाकर लाना प्रतिबंधित है।
ये लाना है प्रतिबंधित
नार्कोटिक ड्रग्स, एंटीक आइटम, एरोनॉटिकल मॉडल (ड्रोन आदि), नक्शे, कुछ प्रतिबंधित कैमिकल।
खाड़ी देशों से ज्यादा हो रही तस्करी
कस्टम विभाग के नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चोरी छिपे बिना बिल या कस्टम ड्यूटी चुकाए सोना लाते हुए पकड़ा जाता है तो पहले उससे पूछताछ की जाती है। सोना लाने का कारण और उससे संबंधी दस्तावेज मांगे जाते हैं। कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाने या बिल नहीं होने पर सोना जब्त कर लिया जाता है। यदि सोने की कीमत 20 लाख रुपए से कम है तो यात्री को पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है। ज्यादा होने पर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाता है।
ये सामान ला सकते हैं
- तय नियमानुसार ज्वैलरी फॉर्म में सोना, दो लीटर तक शराब, बिल दिखाकर और कस्टम ड्यूटी चुकाकर एलईडी आदि ला सकते हैं।
- हजार डॉलर या इसके समान कोई भी विदेशी करेंसी ला सकते हैं, ज्यादा लाने पर दस्तावेज दिखाने होंगे। नहीं दिखाने पर करेंसी जब्त होगी।
जयपुर एयरपोर्ट पर ज्यादातर खाड़ी देशों आए यात्री कस्टम ड्यूटी बचाने के फेर में सोना अलग-अलग तरीकों से छिपाकर लाते हैं। हालांकि कस्टम की मुस्तैदी से वे बच नहीं पाते। नियमानुसार सोना या अन्य गैर प्रतिबंधित वस्तुएं लाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन तय नियमों का उल्लंघन करने और तस्करी में लिप्त पाए जाने पर सोना या अन्य सामान जब्त करने और सजा का भी प्रावधान है।
- भारत भूषण, असिस्टेंट कमिश्नर, कस्टम विभाग, जयपुर एयरपोर्ट
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