पीड़ित किशोर बोला: जज अंकल मुझे बीयर पिलाते और कुकर्म करते जज साहब बोले: माफ कर दो बेटा, मैं आगे से परेशान नहीं करूंगा

पीड़ित किशोर बोला: जज अंकल मुझे बीयर पिलाते और कुकर्म करते जज साहब बोले: माफ कर दो बेटा, मैं आगे से परेशान नहीं करूंगा

पीड़ित बच्चे, उसकी मां और जज जितेन्द्र गुलिया के दो वीडियो सोशल मीडिया पर हुए वायरल, बच्चे के 164 के बयान नहीं हो सके दर्ज

 जयपुर, भरतपुर। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के जज जितेन्द्र गुलिया के कुकर्म करने के मामले में किशोर, उसकी मां, एक अन्य व्यक्ति और जज के दो वीडियो वायरल हुए हैं। ये वीडियो दिनभर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन रहे। जज वीडियो में बच्चे और उसकी मां से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़ित बालक के 164 के बयान दर्ज करने के प्रयास किए, लेकिन वह अपने निवास पर नहीं मिला। पीड़ित के घर पर ताला लगा था। इसके अलावा पीड़ित पक्ष के घर पर सुरक्षा को देखते हुए आरएएसी की पांच सदस्यीय टीम तैनात की गई है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गंगाराम पाराशर ने बताया कि पीड़ित बालक और मुकदमा दर्ज कराने वाली उसकी मां घर पर नहीं मिले, जबकि उनके घर पर दो बार बाल कल्याण समिति के सदस्य पहुंचे। उन्होंने बताया कि पीड़ित बालक की मां से फोन पर वार्ता करने की कोशिश की गई, परन्तु किसी अन्य व्यक्ति ने फोन उठाया और कहा कि वह बाद में बात करेंगे। पाराशर ने बताया कि पीड़ित बालक की मदद के लिए समिति ने सपोर्ट पर्सन एवं काउंसलर भी नियुक्त कर दिए हैं और विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित बालक की सहायता के लिए अनुंशसा भी कर दी गई है। पीड़ित बालक के पिता का स्वर्गवास हो चुका है और वह अपनी मां और भाई के साथ भरतपुर में निवास कर रहा था। इस प्रकरण में जज जीतेन्द्र गुलिया सहित राहुल कटारा और अंशुल सोनी के खिलाफ सामूहिक कुकर्म का मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराया था, जिस पर जोधपुर न्यायालय ने जज जीतेन्द्र गुलिया को निलम्बित कर जयपुर बुला लिया है और जज का साथ दे रहे एसीबी के उपाधीक्षक परमेश्वर लाल यादव को भी निलम्बित कर दिया है।

बच्चे के परिजन की रिपोर्ट
31 अक्टूबर को 14 वर्षीय नाबालिग के परिजन ने रिपोर्ट दी कि मेरा बेटा डिट्रिक्ट कम्पनी बाग में लॉन टेनिस खेलने जाता था। जहां मेरे पुत्र से विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह गुलिया मेल-मिलाप बढ़ाकर अपने घर ले गए। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बच्चे के साथ कुकर्म किया। इसका जज साहब ने वीडियो भी बनाया तथा बच्चे को धमकी भी दी, मुझे कुकर्म के मामले में 28 अक्टूबर को पता चला। इस रिपोर्ट पर बच्चे का मेडिकल कराया गया है।

जज जितेन्द्र गुलिया की रिपोर्ट
जज जितेन्द्र गुलिया ने रिपोर्ट दी है कि मैं लॉन टेनिस खेलने डिट्रिक्ट क्लब भरतपुर जाता हूं। जहां एक महीना पहले मेरी मुलाकात एक नाबालिग बच्चे से हुई। जो फटे जूते व पुराने रैकेट से खेल रहा था। वह बच्चा अच्छा खेल रहा था। अत: मैंने उसे नया रैकेट व जूते खरीदने के लिए रुपए दिए बाद में बच्चे ने मुझे कहा कि मैं साइकिल पर आता हूं तो थक जाता हूं मुझे आज स्कूटी दिला दें। फिर मैंने स्कूटी की डाउन पैमेंट 20 हजार रुपए अंशुल सोनी को देकर भेजा। फिर एक दिन बच्चा खेलने नहीं आया तो मैंने उसकी मां से बच्चे के नहीं आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि बच्चे का जबसे आप से सम्पर्क हुआ है, वह बिगड़ गया है। मैंने कहा कि मैं उसे अच्छी बाते सिखाता हूं। इस पर मैंने स्कूटी बच्चे के घर से उठा ली। पर बच्चे की मां ने मुझे धमकी दी कि आपके खिलाफ  पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवा देंगे। इसी संबंध में बिचौलिया राजीव ने राजीनामा करने के तीन लाख रुपए एवं अपने टीम के खर्चे के पांच लाख रुपए मांगे।

पीड़ित किशोर, उसकी मां और जज के बीच बातचीत

परिजन: बच्चा डरा हुआ है, बच्चे की मम्मी डरी हुई है।
जज: कोई नहीं डरा हुआ, बिल्कुल गलत बात है।
परिजन: आप अभी भी नहीं मान रहे, बेटा क्या करते हैं आपके साथ।
बच्चा: किस ली थी, कपड़े खुलवाए थे, बीयर दी थी।
जज: अरे ना जी ना, चलो ठीक है, मैं बच्चे से माफी मांग लेता हूं, इसकी मम्मी से माफी मांग लेता हूं।
परिजन: देखिए बच्चा स्कूल जा रहा है, आप इसे परेशान मत करना।
जज: ना ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ये बात ये भी जानता है और ये भी जानती हैं।
परिजन: बच्चे के साथ आपने शारीरिक शोषण किया है, आप जानते हैं ऐसा करना कितना बड़ा जुर्म है।
मां: आपने मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया, आपने बच्चे के साथ सैक्स किया है, उसके दर्द हुआ था। बच्चे के साथ गंदी हरकत की।
जज- बेटा आईएम वैरी सॉरी, आपसे भी माफी मांगता हूंं।
मां-आपने मेरे बेटे को गंदी हरकत करने के लिए मजबूर किया।
जज: नहीं मैडम मैंने कोई जीवन बर्बाद नहीं किया।
मां-परिजन: आप गलती मान रहे हो तो पूरी तरह मानो।
जज: मैं माफी मांगता हूं।
परिजन: आप बच्चे को रास्ते में परेशान नहीं करेंगे, स्कूल में पुलिस भेजकर टीचर को धमकाया था।
जज: ये मेरे पास आए थे कि स्कूल वालों ने स्पोर्ट्स फीस नहीं भरी है, मुझे लॉन टेनिस खेलना है। ठीक है, मैं स्कूल से फीस दिलवा देता हूं।
मां: आप इस बच्चे की बात मान रहे थे, आप का फर्ज था मुझे बताने का। मैं अपनी इज्जत का ध्यान रख रही हूं।
परिजन: आप आश्वासन दीजिए की बच्चे को नहीं धमकाएंगे।
जज: मैं कभी परेशान नहीं करूंगा।
परिजन: आपके साथ कोई पुलिस अधिकारी धमकाने आया था।
जज: डिप्टी एसपी परमेश्वर लाल यादव आए थे।

बाल आयोग ने लिया संज्ञान, दिए जांच के आदेश

 भरतपुर जिले में नाबालिग बच्चे से कुकर्म के मामले में राजस्थान बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भरतपुर जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर मामले की जानकारी लेकर रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त सजा दिलवाने के निर्देश देते हुए कहा कि आरोपी चाहे कितना भी बड़ा रसूखदार या बड़े पद पर काबिज हो, कानून सबके लिए समान है। बेनीवाल ने कहा कि इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद आयोग ने स्थानीय बाल कल्याण समिति को भी निर्देश दिए, जिसके बाद समिति सदस्यों ने पीड़ित परिवार और पुलिस प्रशासन से संपर्क कर मामले की जानकारी जुटाई है। भरतपुर में 7वीं क्लास के बच्चे के साथ स्पेशल जज विजिलेंस और उसके दो साथियों पर कुकर्म करने का आरोप लगा है। रविवार को बच्चे को साथ लेकर उसकी मां मथुरा गेट थाने पहुंची और मजिस्ट्रेट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

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