नहीं मिली राहत, अदालत ने राउत की हिरासत अवधि बढ़ाई

पात्रा चॉल जमीन घोटाले मामले में किया था गिरफ्तार

नहीं मिली राहत, अदालत ने राउत की हिरासत अवधि बढ़ाई

अदालत ने गोरेगांव पात्रा चॉल जमीन घोटाले मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की हिरासत अवधि 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउत को पात्रा चॉल के पुर्ननिर्माण परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप मे 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

मुबंई। महाराष्ट्र में मुंबई की धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने गोरेगांव पात्रा चॉल जमीन घोटाले मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की हिरासत अवधि 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउत को पात्रा चॉल के पुर्ननिर्माण परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप मे 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

राउत के आवास पर हुई रेड के दौरान 11.50 लाख रुपये जब्त किए गए थे। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस साल अप्रैल में भी ईडी ने 11.15 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली थी। इसमें उनकी पत्नी के नाम दादर स्थित फ्लैट और अलीबाग के पास जमीन के 8 टुकड़े शामिल हैं। जमीन में स्वप्ना पाटकर की भी हिस्सेदारी है।

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