मोटर साइकिल रिपेयरिंग में लापरवाही मैकेनिक पर एक लाख रुपए का हर्जाना

आयोग ने इंजन की मरम्मत के पेटे वसूली राशि 8,717 रुपए भी 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है।

मोटर साइकिल रिपेयरिंग में लापरवाही मैकेनिक पर एक लाख रुपए का हर्जाना

आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश भागचंद कुमावत के परिवाद पर दिए।

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने मोटर साइकिल इंजन में घटिया पार्ट्स लगाने एवं रिपेयर सही तरीके से नहीं करने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व सेवा दोष करार दिया है। इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी यादव होंडा केयर, कालवाड़ रोड के शिव कुमार यादव पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। आयोग ने इंजन की मरम्मत के पेटे वसूली राशि 8,717 रुपए भी 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश भागचंद कुमावत के परिवाद पर दिए।
परिवाद में कहा गया कि परिवादी की मोटर साइकिल में खराबी आने पर 7 जून, 2016 को उसने विपक्षी के यहां से इंजन की रिपेयर व सर्विस करवाई और उसकी सलाह पर कुछ पार्ट्स भी लगवाए। विपक्षी ने रिपेयर का काम गारंटी से करने व इसमें ओरिजनल पार्ट्स लगाने का वादा किया और कहा कि कोई भी परेशानी होगी तो नि:शुल्क सर्विस व रिपेयर करेगा। इसके बावजूद दो-तीन दिन बाद ही मोटर साइकिल बंद होने लगी और उसके इंजन से तेज आवाज आने लगी। परिवादी ने इसकी शिकायत विपक्षी को की और उसे सही करने के लिए कहा। विपक्षी ने उससे सर्विस के नाम पर चार्ज वसूला, लेकिन फिर भी इंजन की खराबी सही नहीं हुई। वहीं विपक्षी ने इंजन का काम दुबारा करवाने के लिए उससे दस हजार रुपए अलग से देने के लिए कहा। इसे परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए हर्जा-खर्चा सहित रिपेयर व पार्ट्स पर खर्च राशि वापस दिलवाने का आग्रह किया। इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने मैकेनिक पर हर्जाना लगाते हुए वसूली गई राशि ब्याज सहित लौटाने को कहा है। 

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