शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
अपील में कहा गया की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश साक्ष्य का परीक्षण नहीं किया है।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल प्रथम के विवादित प्रश्न उत्तर से जुड़े मामले में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अपील में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विवादित प्रश्न उत्तर के मामले में दायर याचिका को एकलपीठ में गत 31 मई को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रश्नों की जांच के लिए कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पूर्व में कमेटी बनाई जा चुकी है। ऐसे में पुन: कमेटी नहीं बनाई जा सकती।
अपील में कहा गया की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश साक्ष्य का परीक्षण नहीं किया है। इसके अलावा पूर्व में भी कई भर्तियों में पुन: कमेटी बनाकर विवादित प्रश्न उत्तर की जांच की गई है और संशोधित परिणाम जारी किया गया है। अपीलार्थी के आरटीई कानून से जुड़े प्रश्नों सहित अन्य पूछे गए सवालों के जवाब सही थे, लेकिन कमेटी ने उन्हें सही नहीं माना और एकलपीठ ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि अपीलार्थी के सवालों को सही माना जाता है तो उनका भर्ती में चयन हो जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से अपने सवालों में दिए जवाबों के समर्थन में मान्यता प्राप्त पुस्तकें भी पेश की गई।
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