जलदाय में तबादला पॉलिसी तैयार, 3 साल तक चीफ इंजीनियर से लेकर एईएन तक नहीं हो सकेगा ट्रांसफर

जलदाय में तबादला पॉलिसी तैयार, 3 साल तक चीफ इंजीनियर से लेकर एईएन तक नहीं हो सकेगा ट्रांसफर

जलदाय विभाग में अब चीफ इंजीनियर से लेकर एईएन का तबादला तीन साल पहले नहीं हो सकेगा। साथ ही फील्ड के इंजीनियर पांच साल पहले नहीं हटाए जा सकेंगे।

जयपुर। जलदाय विभाग में अब चीफ इंजीनियर से लेकर एईएन का तबादला तीन साल पहले नहीं हो सकेगा। साथ ही फील्ड के इंजीनियर पांच साल पहले नहीं हटाए जा सकेंगे। 

जलदाय विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी का प्रारूप जारी किया है। पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अन्तर्विभागीय समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा। नव नियुक्त कार्मिकों को यथा सम्भव विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा। APO प्रकरणों में स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से ही किया जाएगा। कार्मिक को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा (APO) में रखे जाने के बाद उसका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर उसे यथा सम्भव किसी अन्य रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाएगा। कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रैल की अवधि में उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए जा सकेंगे।किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में वर्ष या इससे कम अवधि रह गई हो तो उसका स्थानान्तरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा, परन्तु यदि कार्मिक स्वयं स्थानान्तरण का इच्छुक हो तो स्थानान्तरण किया जा सकेगा।कार्मिक का किसी स्थान से स्थानान्तरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनःस्थानान्तरित/पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई कार्मिक एक ही कार्यालय/अनुभाग में लगातार पांच वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे। पांच वर्ष पश्चात् स्थान बदलने की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है, परन्तु कार्यालय अथवा अनुभाग से पांच वर्ष के निरन्तर ठहराव के पश्चात् आवश्यक रूप से कार्मिक का स्थानान्तरण कर दिया जाएगा।कार्मिक के स्वयं के आवेदन पर स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। कार्मिक का स्थानान्तरण समान पद पर ही किया जाएगा। किसी अन्य पद के विरूद्ध स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा। अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के स्थानान्तरण के मामलों में प्रचलित नियम/आदेश/निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।

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