NEET UG SC Hearing : आईआईटी दिल्ली को 3 सदस्ययी कमेटी बनाने का आदेश

कल फिर होगी मामले पर सुनवाई

NEET UG SC Hearing : आईआईटी दिल्ली को 3 सदस्ययी कमेटी बनाने का आदेश

नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली को 3 सदस्ययी कमेटी बनाने के आदेश दिए है। मामले पर कल फिर सुनवाई होगी।

नई दिल्ली। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल के दो जवाब सही होने के मामले में आईआईटी दिल्ली को 3 सदस्ययी कमेटी बनाने के आदेश दिए है। मामले पर कल फिर सुनवाई होगी।

सरकार ने माना है कि 3300 अभ्यर्थियों को गलत पेपर मिला था। उन्हे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में रखा पेपर की जगर कैनरा बैंक में रखा पेपर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर 4 मई से पहले ही लीक हो गया था। 

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ समेत तीन जजों की बैंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस पहले 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया था कि एनटीए सेंटरवाइज परिणाम 20 जुलाई तक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए।   

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गौरतलब है कि नीट यूजी की परीक्षा एनटीए ने 5 मई को करवाई थी, जिसका परिणाम 4 जून को जारी किया था।

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