अब नाबालिग बच्चे नहीं बना पाएंगे सोशल मीडिया पर अकाउंट, सरकार ला रही कानून

परिजनों की सहमति को अनिवार्य किया

अब नाबालिग बच्चे नहीं बना पाएंगे सोशल मीडिया पर अकाउंट, सरकार ला रही कानून

अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। मंत्रालय की ओर से मसौदा नियमों पर आपत्तियां और सुझाव भी मांगे गए है।

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार सोशल मीडिया को लेकर जल्द ही कानून बना सकती है। सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग और दुष्प्रभाव को लेकर सरकार गंभीर है। नए नियमों के अनुसार अब 18 से कम के बच्चे सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे। बच्चों को अकांउट बनाने के लिए अपने परिजनों की अनुमति लेनी होगी।  डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 के मसौदे में यह प्रावधान शामिल किया गया है। इसकी अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। मंत्रालय की ओर से मसौदा नियमों पर आपत्तियां और सुझाव भी मांगे गए है।

मसौदा नियमों में व्यक्तियों से स्पष्ट सहमति पाने के लिए एक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। बच्चों से जुड़े आंकड़ों का उपयोग करने के लिए उसके परिजनों की सहमति को अनिवार्य किया गया है। 

 

Tags: children

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