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Read More... पंचायत चुनावों में वार्ड पंच के लिए कोई पोलिंग एजेंट नहीं होगा नियुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश
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By Jaipur KD
आगामी पंचायत राज चुनावों में वार्ड पंच के लिए अलग पोलिंग एजेंट नियुक्त नहीं। सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशी प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक एजेंट नियुक्त कर सकेंगे। एजेंट का पंचायत क्षेत्र का मतदाता होना और वैध फोटो पहचान पत्र रखना जरूरी। 