Railway Officer
राजस्थान  जयपुर 

राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने वाला कर्मचारी नहीं रह सकता तटस्थ, हाईकोर्ट ने कहा- वापस सेवा में नहीं लेने का आदेश सही

राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने वाला कर्मचारी नहीं रह सकता तटस्थ, हाईकोर्ट ने कहा- वापस सेवा में नहीं लेने का आदेश सही राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने वाले पूर्व रेलवे अधिकारी की नौकरी में बहाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वेच्छा से चुनाव लड़ना और हार जाना इस्तीफा वापस लेने की अनिवार्य वजह नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना अनिवार्य है।
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