श्वान एवं बिल्लियों का होगा रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन एवं एडॉप्शन का भी मिलेगा मौका

दो अगस्त को निगम आयोजित करेगा मेगा पेट कार्निवल

श्वान एवं बिल्लियों का होगा रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन एवं एडॉप्शन का भी मिलेगा मौका
शहर की गलियों में घूमने वाले आवारा श्वानों को जीवन जीने का अच्छा अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही पालतू श्वान एवं बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए नगर निगम जयपुर फ्रेंडशिप डे के अवसर पर दो अगस्त को मेगा पेट कार्निवल आयोजित करने जा रहा। इस दौरान पालतू श्वानों एवं बिल्लियों रजिस्ट्रेशन एवं वेक्सीनेशन करने के साथ ही गलियों में घूमने वाले श्वानों को अडॉप्ट करने वालों के लिए यह कार्निवल आयोजित।

जयपुर। शहर की गलियों में घूमने वाले आवारा श्वानों को जीवन जीने का अच्छा अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही पालतू श्वान एवं बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए नगर निगम जयपुर फ्रेंडशिप डे के अवसर पर दो अगस्त को मेगा पेट कार्निवल आयोजित करने जा रहा है। इस दौरान पालतू श्वानों एवं बिल्लियों रजिस्ट्रेशन एवं वेक्सीनेशन करने के साथ ही गलियों में घूमने वाले श्वानों को अडॉप्ट करने वालों के लिए यह कार्निवल आयोजित करेगा। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मेगा पेट कॉर्निवल के माध्यम से की जा रही व्यवस्था किसी प्रकार की सख्ती के लिए नहीं, बल्कि पालतू पशुओं की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और शहर को रेबीज मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रत्येक पालतू पशु के टीकाकरण और स्वास्थ्य का रिकॉर्ड नगर निगम के पास उपलब्ध रहेगा, जिससे पालतू पशुओं के साथ-साथ आम नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि शहर में संचालित सभी पेट शॉप, डॉग एवं कैट ब्रीडर तथा केनल संचालकों के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से पंजीयन अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही किसी भी श्वान या बिल्ली को खरीददार को सौंपने से पहले उसका निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा। यदि तीन माह से कम उम्र का श्वान या बिल्ली का बच्चा बेचा जाता है तो प्रत्येक तीन माह में खरीदे-बेचे गए पशुओं का पूरा रिकॉर्ड निगम में जमा कराना होगा तथा खरीददार से रेबीज वैक्सीनेशन करवाने का शपथ पत्र लेना होगा। आयुक्त ने कहा कि पालतू श्वान और बिल्ली पालने वाले सभी लोगों के लिए नगर निगम में 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर प्रति श्वान पांच हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक अगस्त से निगम की बेवसाइट पर ऑनलाइन रजिस्टे्रशन भी किया जा सकेगा। 

यहां होगा कॉर्निवल
आयुक्त ने बताया कि फे्रंडशिप डे पर दो अगस्त को हैल्पिंग सफरिंग दुर्गापुरा में देश के सबसे बड़े म्युनिसिपल डॉग एंड कैट ऑन द स्पॉट लाइसेंस कैंप का आयोजन करेगा। इस दौरान पालतू पशुओं एवं बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इनमें ऑन द स्पॉट डॉग एवं कैट लाइसेंस, नि:शुल्क रेबीज वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप, डीवमिंर्ग, पप्पी एडॉप्शन, रजिस्ट्रेशन एवं माइक्रोचिपिंग, इंडी डॉग एडॉप्शन, कवह के लिए भोजन एवं रिफ्लेक्टिव कॉलर, नि:शुल्क मेटल नेम टैग, पेट हॉस्टल व ग्रूमिंग सेवाओं पर विशेष छूट तथा प्रत्येक रजिस्टर्ड पेट पर दो हजार रुपए तक के नि:शुल्क उपहार दिए जाएंगे।

फीस और जुर्माना
नया रजिस्ट्रेशन शुल्क 1000 प्रतिवर्ष।
वार्षिक नवीनीकरण 500 रुपए। 
रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 5000 रुपए तक जुर्माना।
नियमों के उल्लंघन पर 2000 रुपए जुर्माना।
अवरुद्ध श्वान के रखरखाव का शुल्क 100 रुपए प्रतिदिन। 

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