आईएफएमएस में कई प्रावधान को लेकर संशोधन, वित्त विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश
आवश्यक निर्देश जारी किए
वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
जयपुर। वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। बजट फाइनलाइजेशन कमेटियों की बैठकें पूरी होने के बाद संबंधित विभागों के लिए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) में प्रावधान उपलब्ध कराए गए हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त अखिल अरोड़ा ने आदेश जारी किए है। विभागीय आदेश के अनुसार, बजट नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करें कि: यदि उपलब्ध प्रावधान बजट अनुमान 2024-25 से अधिक हैं, तो इस अतिरिक्तता को शामिल करने के लिए अनुपूरक अनुदान प्रस्ताव समय सीमा के भीतर वित्त विभाग को भेजा जाए। यदि प्रावधान बजट अनुमान से कम हैं, तो व्यय को वर्तमान प्रावधानों के दायरे में सीमित किया जाए।
इसके अलावा बीसीओ को निर्देशित किया गया है कि यदि बीएफसी बैठकों के बाद विभाग को मिली अतिरिक्तता या पुनः विनियोजन आईएफएमएस में प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो इसे तुरंत वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाए। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि आईएफएमएस में उपलब्ध प्रावधानों के उपयोग के लिए विभागों को फाइलें वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है।
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