रेरा ने बिल्डरों को दी राहत, 45 की बजाय 60 दिन में अपलोड करना होगा पूर्णता प्रमाण-पत्र
अवधि के बाद लगेगा 1 हजार रुपए रोज जुर्माना
जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने परियोजनाओं से संबंधित आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र, पूर्णता प्रमाणपत्र और अधिभोग प्रमाणपत्र प्राधिकरण के पोर्टल पर जमा अथवा अपलोड करने की समयसीमा में संशोधन करते हुए बिल्डरों को राहत प्रदान की है। अब संबंधित प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर इन्हें रेरा पोर्टल पर जमा या अपलोड करना होगा। पहले यह अवधि 45 दिन थी।
45 दिन की जगह अब 60 दिन की अवधि :
रेरा ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया है। इन्हें पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा। यह निर्णय प्राधिकरण की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णय के प्रावधानों में संशोधन के तहत लागू किया गया है।
देरी पर जुर्माना 1.50 लाख रुपए तक :
रेरा ने स्पष्ट किया है कि 60 दिन की निर्धारित अवधि के बाद प्रमाणपत्र अपलोड करने में देरी होने पर प्रति दिन 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि जुर्माने की अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपए ही रहेगी। यानी समयसीमा बढ़ाने के साथ देरी पर लागू आर्थिक दंड में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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