परिवहन विभाग : पेनल्टी में छूट का अंतिम दिन, बैकलॉग अप्रूवल अटकने से वाहन मालिकों को नहीं मिल रहा लाभ
फरवरी 2026 को देरी से आरसी रिन्यूअल कराने वालों को यह राहत दी थी
जयपुर। ट्रैक्टर और दुपहिया वाहनों के आरसी रिन्यूअल में पेनल्टी पर मिली छूट का आज अंतिम दिन है, लेकिन प्रदेशभर में हजारों वाहन मालिक इसका लाभ नहीं ले पा रहे। परिवहन विभाग ने 11 फरवरी 2026 को देरी से आरसी रिन्यूअल कराने वालों को यह राहत दी थी। नियमों के अनुसार कृषि उपयोग के ट्रैक्टर की आरसी रिन्यू कराने में देरी होने पर एक साल तक 500 रुपए प्रति माह की पेनल्टी लगती है, जो अधिकतम 2500 रुपए तक जाती है। एक साल से अधिक पुराने मामलों में अधिकतम जुर्माना 5000 रुपए है।
दुपहिया वाहनों में यह अधिकतम 1000 रुपए है। परेशानी उन पुराने वाहनों को लेकर है, जिनका डेटा ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। ऐसे वाहनों के दस्तावेज बैकलॉग का अप्रूवल परिवहन मुख्यालय से होता है, जो पिछले 20 दिन से नहीं हो रहा। नतीजतन छूट की अवधि खत्म होने के करीब पहुंचने के बावजूद आवेदन अटके हैं। जयपुर के झालाना और जगतपुरा सहित प्रदेशभर के आरटीओ कार्यालयों में वाहन मालिक परेशान हैं।

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